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छावनी अधिनियम वाक्य

उच्चारण: [ chhaaveni adhiniyem ]
"छावनी अधिनियम" अंग्रेज़ी में
उदाहरण वाक्यमोबाइल
  • परन्तु धारा 324 छावनी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत छावनी परिषद द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से पारित आदेश के द्वारा अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही नहीं चल सकती है।
  • छावनी अधिनियम की धारा 284 की उपधारा 1 का उल्लघंन करने पर उपधारा 3 के तहत उस व्यक्ति को 2500 /-रू0 तक के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान है जिसके लिये न्यायालय में गुण-दोष पर कार्यवाही होगी।
  • इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, परन्तु धारा 284 और 289 छावनी अधिनियम का उल्लघंन होने पर छावनी परिषद अलग से परिवाद न्यायालय में परिवाद योजित करने के लिये स्वतन्त्र है।
  • छावनी परिषद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुये मेरे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि छावनी अधिनियम की धारा 64 (गगपपप) के अन्तर्गत छावनी परिषद द्वारा विपक्षी-निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया था और नोटिस के उपरान्त वह उपस्थित नहीं हुआ।
  • तदोपरान्त 4 जुलाई 2009 को भी विपक्षी-निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया कि वह 3 दिन के अन्दर पाले गये सुअरों को छावनी क्षेत्र से हटाये अन्यथा उसके उपर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 284 के अन्तर्गत को रू0 2500 / का जुर्माना लगाया जायेगा।
  • तदोपरान्त 4 जुलाई 2009 को भी विपक्षी-निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया कि वह 3 दिन के अन्दर पाले गये सुअरों को छावनी क्षेत्र से हटाये अन्यथा उसके उपर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 284 के अन्तर्गत रू0 2500 /-का जुर्माना लगाया जायेगा।
  • तदोपरान्त 4 जुलाई 2009 को भी विपक्षी-निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया कि वह 3 दिन के अन्दर पाले गये सुअरों को छावनी क्षेत्र से हटाये अन्यथा उसके उपर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 284 के अन्तर्गत रू0 2500 /-का जुर्माना लगाया जायेगा।
  • तदोपरान्त 4 जुलाई 2009 को भी विपक्षी-निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया कि वह 3 दिन के अन्दर पाले गये सुअरों को छावनी क्षेत्र से हटाये अन्यथा उसके उपर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 284 के अन्तर्गत रू 0 2500 /-का जुर्माना लगाया जायेगा।
  • निगरानीकर्ता द्वारा यह भी आधार लिया गया कि धारा 284, 289 छावनी अधिनियम 2006 के अधीन दण्ड देने का अधिकार केवल न्याय पालिका को है तथा छावनी परिषद के कथित अवैध अर्थदण्ड को निम्न न्यायालय अपने उक्त आदेश से वसूल नहीं कर सकती है।
  • निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मेरे समक्ष बहस करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में छावनी अधिनियम 2006 की धारा 64 (गगपपप) के अधीन छावनी परिषद को अर्थदण्ड देने का अधिकार माना है जबकि उक्त धारा में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
  • वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट पत्र संख्या एचएसएच / 111/एसइएमओ/सी/08 दिनांकित 1.9.2008 तथा स्वास्थ्य इन्सपेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2008 से सचेत होकर छावनी प्राधिकरण द्वारा छावनी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत छावनी सीमा से सुअरों को हटाने के लिये एक नोटस कार्यालय पत्रांक संख्या 177/एडीएम दिनांक 17.10.2008,16.2.2009 तथा 19.2.2009 को विपक्षी को भेजा।
  • वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट पत्र संख्या एचएसएच / 111/एसइएमओ/सी/08 दिनांकित1.9.2008 तथा स्वास्थ्य इन्सपेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2008 से सचेत होकर छावनी प्राधिकरण द्वारा छावनी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत छावनी सीमा से सुअरों को हटाने के लिये एक नोटस कार्यालय पत्रांक संख्या 177/एडीएम दिनांक 17.10.2008,16.2.2009 तथा 19.2.2009 को विपक्षी मोहन लाल को भेजा।
  • उक्त रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया है कि उक्त सुअरों द्वारा उत्पन्न की जा रही गन्दगी से आम जनता के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है, अतः इन व्यक्तियों के विरूद्ध छावनी अधिनियम 2006 की धारा 157,289 एवं 333 के अन्तर्गत नोटिस भेज कर कानूनी कार्यवाही की जाये।
  • धारा 289 छावनी अधिनियम में रू0 2500 /-तक का अर्थदण्ड करने का अधिकार है, परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 331 में दिये गये प्राविधान के अनुसार वह अधिकार न्यायालय के लिये है तथा उस सम्बन्ध में न्यायालय में परिवाद दायर करने तथा दोनो पक्षों की सुनवाई के पश्चात ही निस्तारण किया जा सकता है।
  • रानीखेत। छावनी क्षेत्र में अब भवनों के अवैध निर्माण करने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि छावनी अधिनियम 2006 के तहत यह गंभीर अपराध है और ऐसे भवनों का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार भी नपेंगे।
  • इस तरह से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि छावनी परिषद को किसी भी व्यक्ति को छावनी अधिनियम के प्राविधानों का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड से दण्डित करने की कोई अधिकारिता नहीं है और उक्त अर्थदण्ड की वसूली के लिये छावनी परिषद 324 के अन्तर्गत न्यायालय में वसूली करने के लिये वाद योजित नहीं कर सकती है।
  • निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब देते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अर्थदण्ड से दण्डित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है और छावनी परिषद को नहीं है और यदि छावनी परिषद द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का कोई गलत आदेश पारित कर दिया जाता है तो वह धारा 64 (गगपपप) छावनी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अन्तर्गत वसूल नहीं कर सकती है।
  • इसके पश्चात छावनी प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 14. 5.2009 के द्वारा परिषद द्वारा विपक्षी, जिनके द्वारा छावनी सीमा में सुअर रखे जा रहे हैं, को 15 दिन के अन्दर छावनी सीमा से उक्त सुअरों को हटाने हेतु अन्तिम नोटिस देने की संस्तुति की गई ओर उक्त हेतु छावनी अधिनियम 2006 के तहत कार्यालय पत्र संख्या 177/एडीएम दिनांक 23.5.2009,4.7.2009 तथा 14.7.2009 द्वारा विपक्षी को परिषद के प्रस्ताव संख्या-10 की सूचना दी गई।
  • इसके पश्चात छावनी प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 14. 5.2009 के द्वारा परिषद द्वा रा विपक्षी, जिनके द्वारा छावनी सीमा में सुअर रखे जा रहे हैं, को 15 दिन के अन्दर छावनी सीमा से उक्त सुअरों को हटाने हेतु अन्तिम नोटिस देने की संस्तुति की गई ओर उक्त हेतु छावनी अधिनियम 2006 के तहत कार्यालय पत्र संख्या 177/एडीएम दिनांक 23.5.2009,4.7.2009 तथा 14.7.2009 द्वारा विपक्षी को परिषद के प्रस्ताव संख्या-10 की सूचना दी गई।
  • धारा 284 छावनी अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद की लिखित अनुमति के बिना छावनी परिसर में किसी भी जानवर को न तो पालेगा और न ही उसके मॉस का उपभोग करेगा और उक्त प्राविधान का उल्लंघन करने पर धारा 284 की उपधारा 2 के अन्तर्गत मुख्य अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे जानवर और विक्रय किये जाने वाले मॉस को जब्त कर सकता है।
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